Disability Pension Haryana Online Apply 2024: हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करें
हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए “Haryana Divyang Pension Scheme” की शुरुआत वर्ष 1981-82 में की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, वे लोग जो अपनी स्वयं की आय से अपना जीवनयापन नहीं कर सकते, उन्हें सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। इस ब्लॉग में हम Disability Pension Haryana Online Apply की प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

Haryana Divyang Pension Scheme क्या है?
“Haryana Divyang Pension Scheme” हरियाणा सरकार द्वारा उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही एक योजना है जिनकी दिव्यांगता कम से कम 60% हो। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्रतिमाह ₹3,000/- की पेंशन दी जाती है। Disability Pension Haryana Online Apply करने के लिए कुछ विशेष पात्रताएं निर्धारित की गई हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है।
Disability Pension Haryana के लाभ
- इस योजना के तहत 60% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को ₹3,000/- मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे आवेदन करना आसान हो गया है।
- Disability Pension Haryana Online Apply के बाद आवेदक अपनी पेंशन सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं।
Eligibility (पात्रता)
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की स्वयं की आय न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Required Documents for Disability Pension Haryana Online Apply
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र
- 60% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
Disability Pension Haryana Online Apply Process
- सबसे पहले आपको Antyodaya-SARAL Portal पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा।
- अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो “New User” पर क्लिक करके सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरकर ओटीपी वेरिफाई करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और “Apply for Services” पर क्लिक करें।
- अब “Disability Pension Haryana” ढूंढें और आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन को सबमिट करें।
आवेदन की ट्रैकिंग कैसे करें?
Disability Pension Haryana Online Apply के बाद आप अपने आवेदन को Antyodaya-SARAL Portal पर जाकर “Department Name” और “Application Reference ID” दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं।
Important Points
- इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
- दिव्यांगता की सीमा 60% से 100% तक होनी चाहिए।
- Disability Pension Haryana Online Apply के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची पहले ही सुनिश्चित कर लें।
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Disability Pension Haryana कैसे बनवाएं?
Disability Pension के लिए Antyodaya-SARAL Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. इसके लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र।
3. Haryana Divyang Pension Scheme क्या है?
यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को ₹3,000/- मासिक पेंशन दी जाती है।
4. क्या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
5. योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है?
60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹3,000/- मासिक पेंशन दी जाती है।
इस प्रकार, Disability Pension Haryana Online Apply की प्रक्रिया को समझकर आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
